निवेशकों को मिला बड़ा अधिकार, PM मोदी ने दिया निवेश का नया तोहफा-जानिए क्या होगा फायदा
निवेशकों को मिला बड़ा अधिकार, PM मोदी ने दिया निवेश का नया तोहफा-जानिए क्या होगा फायदा
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi in News) ने आज रिटेल निवेशकों को बड़ा अधिकार दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दो उपभोक्ता केंद्रित (Consumer centric) पहलों का शुभारंभ किया। इन पहलों में रिजर्व बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना (Retail Direct scheme) और रिजर्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman scheme) शामिल हैं। RBI की इस पहल से निवेशकों को क्या फायदा होगा, Jagran.com ने इस पर एक्सपर्ट से बात की। उनका कहना है कि निवेशकों के लिए निवेश का दायरा बढ़ने जा रहा है।
क्या है Retail Direct scheme
पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और CA मनीष कुमार गुप्ता ने RBI की निवेशकों के लिए इस बड़ी पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य है कि सरकारी प्रतिभूति बाजार (Government Securities Market) में खुदरा निवेशकों (Retail Investors) की पहुंच बढ़ाई जाए। इसके तहत खुदरा निवेशकों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में सीधे निवेश करने का रास्ता खुल जाएगा। निवेशक भारतीय रिजर्व बैंक के हवाले से ऑनलाइन सरकारी प्रतिभूति खाते आसानी से खोल सकते हैं और उन प्रतिभूतियों का रख-रखाव कर सकते हैं। यह सेवा मुफ्त होगी
निवेशकों को फायद
मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक सरकारी सिक्योरिटी में सीधे निवेश से निवेशकों के लिए रिटर्न कम होने का जोखिम घटेगा। उन्हें पता होगा कि निवेश पर कितना रिटर्न मिलने वाला है। जो निवेशक शेयर बाजार या दूसरे मार्केट में निवेश से घबराते हैं, उन्हें यह ऑप्शन ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि यहां जोखिम नहीं है।
इसके अलावा RBI की दूसरी योजना भारतीय रिजर्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman scheme) का उद्देश्य है कि शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में और सुधार लाया जाए, ताकि संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नियम बना सके। इस योजना की केंद्रीय विषयवस्तु एक राष्ट्र-एक लोकपाल की अवधारणा पर आधारित है।
क्या है Integrated Ombudsman scheme
मनीष कुमार गुप्ता के मुताबिक इसके तहत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा, जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दायर कर सकते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायतें दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और फीडबैक दे सकते हैं। इस संबंध में बहुभाषी टोल-फ्री नंबर भी दिया जाएगा, जो शिकायतों का समाधान करने तथा शिकायतें दायर करने के बारे में सभी जरूरी जानकारी प्रदान करेगा।